अब ट्विटर की कमाई पर आपको देना होगा 18% का GST
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सोशल मीडिया ट्विटर पर जो अभी पर जो अभी अपना प्रभाव चल रहा है जिसमें जो रेविन्यू की कोशिश की चालू किया गया है जिसमे यूजर्स के लिए जिसमें यूजर्स को पैसे मिलेगे वह आप जीएसटी कानून के तहत आ गया है जिस पर यूजर्स को 18% का टैक्स देना पड़ेगा
विशेषज्ञों के अनुसार व्यक्ति को यह एक तरह का किराया है जो कि भारत सरकार उनसे लेगी और क्या प्रक्रिया किस पर किस यूजर पर लागू होगी इसके बारे में बताया गया है जो ग्राहक प्रीमियम और वेरीफाइड हो उससे वेटर रेवेन्यू साझा करेगा और जिसके खाते पर 3 महीने में डेढ़ लाख करोड़ से ज्यादा का इंप्रेशन और 500 फॉलोवर्स उनके साथ मॉर्डनाइजेशन ऑन होगा
लगाकर लोगों को कहना है कि जीएस या ट्विटर जो है वह जीएसटी के लिए अनुमानित है और कुछ वर्षों में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में जब कंटेंट आने लगे हैं जो कट्टे बनाने की प्रक्रिया आने लगी है उससे आमदनी में लगातार वृद्धि भी हो रही है और लोगों को लोग अपना कंटेंट बहुत ही ज्यादा प्रचार कर रहे हैं और यह प्रक्रिया जो अभी ट्विटर में चालू की गई है वह जीएसटी के अधीन है तो इस पर